Traffic Alert: सड़क पर भूलकर भी न करें ये ‘एक गलती’, सीधे मोबाइल पर आएगा ₹20,000 के चालान का मैसेज!

GRAP-3 स्टेज लागू, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन अब सड़क पर नहीं चलेंगे, गैर-जरूरी निर्माण और प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों पर रोक। इसे न करने पर जुर्माना और चालान आपका इंतजार कर रहा है।

Published On:
Traffic Alert: सड़क पर भूलकर भी न करें ये 'एक गलती', सीधे मोबाइल पर आएगा ₹20,000 के चालान का मैसेज!
Traffic Alert: सड़क पर भूलकर भी न करें ये ‘एक गलती’, सीधे मोबाइल पर आएगा ₹20,000 के चालान का मैसेज!

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर एक बार गंभीर स्थिति में पहुँच गया है। बढ़ते AQI (Air Quality Index) के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने GRAP-3 (Graded Response Action Plan) स्टेज लागू कर दिया है। इस दौरान BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों के चलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अगर कोई वाहन इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 20,000 रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है।

GRAP-3: क्या है और क्यों जरूरी?

GRAP (Graded Response Action Plan) दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए बनाई गई एक इमरजेंसी योजना है। जब AQI बहुत खराब या गंभीर स्तर पर पहुँचता है, तब GRAP स्टेज-3 लागू किया जाता है। इस स्टेज में सख्त नियम लागू किए जाते हैं ताकि हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

दिल्ली और NCR के अधिकांश शहरों में हवा की गुणवत्ता “खराब” से “बहुत खराब” श्रेणी में पहुँच चुकी है। इस कारण राजधानी में वाहनों और निर्माण गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण लगाया गया है।

BS3 और BS4 वाहनों पर रोक

GRAP-3 के तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों को सड़क पर चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ये नियम सभी चार-पहिया वाहनों पर लागू होंगे। इसके अलावा, गैर-जरूरी डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल्स पर भी रोक लगाई गई है।

हालांकि, कुछ वाहन इस प्रतिबंध से बाहर रखे गए हैं:

  • दिव्यांग लोग
  • आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन
  • सरकारी कामों से जुड़े वाहन
  • NCR राज्यों से आने वाली इंटर-स्टेट बसें
  • इलेक्ट्रिक वाहन (EV)
  • CNG वाहन
  • BS-VI डीजल से चलने वाली बसें
  • ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसें और टेम्पो ट्रैवलर्स

यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो Delhi Traffic Police चालान काट सकती है, और जुर्माना 20,000 रुपये तक हो सकता है।

गैर-जरूरी निर्माण पर रोक

प्रदूषण नियंत्रण के लिए, दिल्ली सरकार ने गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन के कामों पर भी रोक लगा दी है। इससे धूल और निर्माण संबंधी प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

स्कूल और बच्चों के लिए विशेष निर्देश

GRAP-3 लागू होने के कारण दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। राजधानी में पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड (Hybrid Mode) में स्कूल चलाने के आदेश दिए गए हैं। माता-पिता और बच्चों को यह विकल्प भी दिया गया है कि यदि संभव हो तो ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से शिक्षा जारी रखी जाए।

दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता की स्थिति

Delhi और NCR के कई शहरों में AQI बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में पहुँच गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे समय में BS3 और BS4 वाहनों का संचालन हवा को और प्रदूषित कर सकता है। इसलिए GRAP-3 लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है।

नागरिकों के लिए सुझाव

  • BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन न चलाएँ।
  • जरूरी होने पर ही सड़क पर निकलें।
  • इलेक्ट्रिक वाहन (EV) या CNG वाहन का प्रयोग बढ़ाएँ।
  • गैर-जरूरी निर्माण और धूल फैलाने वाली गतिविधियों से बचें।
  • बच्चों और बुजुर्गों को बाहर कम भेजें।
Traffic Alert
Author
Pinki

Leave a Comment

🔥 वायरल विडिओ देखें