SIR Form Deadline: 11 दिसंबर तक फॉर्म नहीं भरा तो वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम? नया नियम और बचने का तरीका जानें!

अगर 11 दिसंबर तक SIR Form नहीं भरा तो वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है, नया नियम जानें और बचने का आखिरी तरीका समझें वरना वोट डालने का अधिकार जा सकता है!

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चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को पूरी तरह साफ-सुथरा बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। इस SIR प्रक्रिया में हर वोटर को गणना फॉर्म भरना अनिवार्य है, और अंतिम तिथि 11 दिसंबर है। कई जगहों पर BLO घर-घर जाकर फॉर्म बांट चुके हैं, लेकिन लाखों लोग अभी भी लापता हैं। अगर समय रहते कदम न उठाया, तो ड्राफ्ट लिस्ट में नाम छूटने का जोखिम बढ़ जाता है।

SIR फॉर्म भरने की आसान प्रक्रिया

बूथ लेवल ऑफिसर से मिला फॉर्म लें, जिसमें नाम, पता, जन्मतिथि और EPIC नंबर जैसी बुनियादी बातें लिखनी पड़ती हैं। परिवार के किसी सदस्य द्वारा भी भरा जा सकता है, बस हस्ताक्षर या अंगूठा निशान जरूरी। BLO को सौंपें, जो इसे डिजिटल रूप में अपलोड करेगा। अगर फॉर्म नहीं मिला, तो हेल्पलाइन 1950 डायल करें या नजदीकी BLO से संपर्क बनाएं।

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डेडलाइन मिस करने के नुकसान

फॉर्म न भरने पर 16 दिसंबर को आने वाली ड्राफ्ट सूची से नाम बाहर हो सकता है। इससे आने वाले चुनावों में वोटिंग का हक प्रभावित होगा, साथ ही पेंशन, सब्सिडी जैसी सरकारी सुविधाओं में रुकावट आ सकती है। कोई सजा तो नहीं, लेकिन नाम दोबारा जोड़ने में अतिरिक्त परेशानी जरूर होगी। इसलिए अभी जुट जाएं।

नाम वापस लाने के सरल कदम

ड्राफ्ट लिस्ट चेक करने के बाद 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावा-आपत्ति का समय मिलेगा। फॉर्म-6 से नया नाम जोड़ें, फॉर्म-8 से सुधार कराएं या फॉर्म-7 से आपत्ति दर्ज करें। सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड कर ईआरओ ऑफिस में जमा करें। सुनवाई के बाद फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को तैयार हो जाएगी।

Author
Pinki

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