
यदि आपने हाल ही में जारी हुई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम नहीं पाया है, तो चिंता करने की बात नहीं है, चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं को एक और मौका दिया है जिनका नाम सूची से कट गया है या जो नया नाम जुड़वाना चाहते हैं।
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महत्वपूर्ण तारीखें: दावे और आपत्तियां
चुनाव आयोग द्वारा जारी संशोधित शेड्यूल के अनुसार, नाम जोड़ने और सुधार के लिए निम्नलिखित समयसीमा तय की गई है:
- दावा पेश करने की अवधि: 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक।
- सुनवाई और निपटान: निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) द्वारा सभी दावों का निपटान 7 फरवरी 2026 तक किया जाएगा।
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: पूरी प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।
नाम वापस जुड़वाने के विकल्प
आप अपना नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:
- ऑनलाइन माध्यम: आधिकारिक वोटर सर्विस पोर्टल या Voter Helpline App पर जाकर फॉर्म 6 भरें। इसके साथ ही घोषणा पत्र (Annexure IV) अपलोड करना अनिवार्य हो सकता है।
- ऑफलाइन माध्यम: आप अपने क्षेत्र के बीएलओ (BLO), ब्लॉक विकास कार्यालय (BDO) या नगर निगम कार्यालय जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं।
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जरुरी दस्तावेज और प्रक्रिया
SIR प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ने के लिए कुछ विशेष दस्तावेजों की मांग की जा सकती है:
- पहचान और निवास प्रमाण: आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, या बैंक पासबुक।
- विशेष नियम: कुछ राज्यों (जैसे बिहार और राजस्थान) में गहन पुनरीक्षण के कारण पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड (जैसे 2002-03 की SIR सूची या परिवार रजिस्टर) की जानकारी भी मांगी जा रही है।
- सुनवाई: यदि आपके आवेदन पर कोई आपत्ति आती है, तो आपको सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसे में संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना आवश्यक है, अन्यथा नाम स्थायी रुप से कट सकता है।
वोटर अपनी स्थिति की जांच करने के लिए ECI की आधिकारिक वेबसाइट पर “Search Your Name in Voter List” विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

















