
उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana) बेटियों के जन्म, पढ़ाई और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत जन्म से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने पर बेटी को कुल 25,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है, जो 6 किस्तों में दी जाती है।
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योजना का लाभ कौन ले सकता है?
- परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- एक परिवार को अधिकतम दो बेटियों को ही योजना का लाभ मिल सकता है। जुड़वा बेटियों को भी लाभ मिल सकता है।
- गोद ली गई बेटी को भी योजना का लाभ मिल सकता है, लेकिन दो बेटियों की सीमा लागू रहती है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- मां-पिता का आधार कार्ड
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बिजली का बिल
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
योजना की किस्तें और राशि
- जन्म के बाद: 5,000 रुपये
- 1 साल की उम्र तक टीकाकरण पूरा करने पर: 2,000 रुपये
- कक्षा 1 में दाखिला लेने पर: 3,000 रुपये
- कक्षा 6 में प्रवेश पर: 3,000 रुपये
- कक्षा 9 में दाखिला लेने पर: 5,000 रुपये
- कक्षा 10 या 12 में प्रवेश पर: 7,000 रुपये
कुल: 25,000 रुपये
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://mksy.up.gov.in/ पर जाएं।
- होम पेज पर ‘Citizen Portal’ पर क्लिक करें।
- ‘First Time User – Register Yourself’ पर क्लिक करें।
- निर्देश पढ़कर ‘I Agree’ टिक करें और ‘Continue’ दबाएं।
- फॉर्म भरें, नया पासवर्ड बनाएं और OTP भरें।
- मोबाइल पर आए User ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- Application Form भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट कर दें।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- फॉर्म खंड विकास अधिकारी/SDM/जिला प्रोबेशन ऑफिसर/उप मुख्य प्रोबेशन ऑफिसर के ऑफिस से लें।
- फॉर्म भरकर सभी दस्तावेज के साथ वहीं जमा करें।
- आवेदन जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा।
- डाक से फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाते।
इस योजना का उद्देश्य बेटी के जन्म को बढ़ावा देना, उनकी पढ़ाई का खर्च उठाना और उन्हें सशक्त बनाना है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आसानी से की जा सकती है।

















