PAN–Aadhaar Linking Deadline: सिर्फ 11 दिन शेष, नहीं कराया लिंक तो भुगतना पड़ेगा नुकसान

अगर आपने अब तक अपने पैन (PAN) कार्ड को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास अब बेहद कम समय बचा है, साल 2025 खत्म होने में अब केवल 11 दिन शेष हैं और आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है यदि इस समय सीमा के भीतर यह काम पूरा नहीं किया गया, तो आपका पैन कार्ड 'इनऑपरेटिव' (निष्क्रिय) घोषित कर दिया जाएगा

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PAN–Aadhaar Linking Deadline: सिर्फ 11 दिन शेष, नहीं कराया लिंक तो भुगतना पड़ेगा नुकसान
PAN–Aadhaar Linking Deadline: सिर्फ 11 दिन शेष, नहीं कराया लिंक तो भुगतना पड़ेगा नुकसान

अगर आपने अब तक अपने पैन (PAN) कार्ड को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास अब बेहद कम समय बचा है, साल 2025 खत्म होने में अब केवल 11 दिन शेष हैं और आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है, यदि इस समय सीमा के भीतर यह काम पूरा नहीं किया गया, तो आपका पैन कार्ड ‘इनऑपरेटिव’ (निष्क्रिय) घोषित कर दिया जाएगा।

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लिंक न करने पर होंगे ये बड़े नुकसान

पैन कार्ड निष्क्रिय होने का सीधा असर आपकी जेब और बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा:

  • निष्क्रिय पैन के साथ आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर पाएंगे और न ही आपका लंबित रिफंड जारी होगा।
  • टैक्स नियमों के तहत, यदि पैन सक्रिय नहीं है, तो टीडीएस (TDS) की कटौती सामान्य से कहीं अधिक दर (करीब 20%) पर की जाएगी।
  • बैंक खाता खोलने, ₹50,000 से अधिक का ट्रांजेक्शन करने या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) निवेश में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
  • स्टॉक मार्केट में निवेश या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए सक्रिय पैन अनिवार्य है, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो फ्रीज हो सकता है।

देना होगा ₹1,000 का जुर्माना

आयकर विभाग के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने के लिए अब ₹1,000 की लेट फीस का भुगतान करना अनिवार्य है, बिना इस जुर्माने को भरे लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती।

घर बैठे ऐसे करें लिंक (स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस)

आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कुछ ही मिनटों में यह काम पूरा कर सकते हैं:

  • सबसे पहले Income Tax E-Filing Portal पर जाएं।
  • होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
  • ‘Continue to Pay’ पर क्लिक कर ई-पे टैक्स के जरिए ₹1,000 का शुल्क भरें।
  • पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद अपनी आधार डिटेल्स भरें और ओटीपी (OTP) के जरिए प्रक्रिया को सबमिट करें।

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पैन-आधार लिंक स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (Link Aadhaar Status) पर जाएं।
  • वहां आपको दो बॉक्स दिखाई देंगे:
  • अपना 10 अंकों का पैन नंबर दर्ज करें।
  •  अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
  • इसके बाद ‘View Link Aadhaar Status’ बटन पर क्लिक करें।
  • यदि लिंक होगा, तो स्क्रीन पर मैसेज आएगा “Your PAN is already linked to given Aadhaar”।
PAN–Aadhaar Linking Deadline
Author
Pinki

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