
अगर आप भी वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरुरी है, अक्सर लोग ट्रैफिक चालान कटने के बाद उसे नजरअंदाज कर देते हैं या भुगतान में देरी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चालान भरने में हुई मामूली सी देरी आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकती है? साल 2026 के नए नियमों के तहत अब पेंडिंग चालान को लेकर प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है।
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कितने दिनों की मिलती है मोहलत?
ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, एक बार चालान कटने के बाद वाहन मालिक को जुर्माना भरने के लिए 60 दिनों का समय दिया जाता है, इस अवधि के दौरान आप आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जुर्माना जमा कर सकते हैं।
60 दिन बीत गए तो क्या होगा?
यदि आप निर्धारित 60 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं करते हैं, तो मामला आपके हाथ से निकल जाता है:
- समय सीमा समाप्त होने के बाद चालान को ट्रैफिक विभाग द्वारा सीधे संबंधित क्षेत्र की अदालत (Court) में भेज दिया जाता है।
- कोर्ट में पेशी के दौरान मजिस्ट्रेट आपकी दलीलों के आधार पर जुर्माने की राशि को बढ़ा सकते हैं।
- नियमों के गंभीर उल्लंघन या बार-बार चालान पेंडिंग रखने की स्थिति में कारावास की सजा का भी प्रावधान है।
- लंबे समय तक चालान पेंडिंग रहने पर आपके वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जिससे आप आरसी ट्रांसफर या फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे काम नहीं कर पाएंगे।
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भारी पेनल्टी से बचने का क्या है तरीका?
कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने से बचने के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित तरीके सुझाए हैं:
- डिजिटल मोड का करें इस्तेमाल: चालान कटते ही तुरंत Parivahan e-Challan Portal पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें और डिजिटल भुगतान करें।
- नियमित चेक करें स्टेटस: कई बार मोबाइल पर मैसेज नहीं आता, इसलिए ‘mParivahan’ ऐप के जरिए समय-समय पर अपने वाहन का चालान स्टेटस चेक करते रहें।

















