
देश में PAN (Permanent Account Number) एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी पूरी वित्तीय पहचान का आधार होता है। जैसे आधार कार्ड किसी व्यक्ति की पहचान बताता है, वैसे ही PAN कार्ड आपकी कमाई, बैंक ट्रांजैक्शन और टैक्स रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। इसीलिए सरकार हर व्यक्ति को सिर्फ एक ही PAN कार्ड जारी करती है। लेकिन अगर किसी के पास गलती से या जानबूझकर दो पैन कार्ड निकल जाएं, तो यह कानून के तहत अपराध माना जाता है।
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कानून क्या कहता है?
आयकर विभाग के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक PAN नंबर पाए जाते हैं, तो यह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत गलत माना जाएगा। इस सेक्शन के तहत विभाग 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। इतना ही नहीं, अगर यह पाया गया कि व्यक्ति ने जानबूझकर टैक्स चोरी या धोखाधड़ी की मंशा से दूसरा PAN बनवाया है, तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें जेल की सजा तक शामिल है।
आज़म खान और बेटे को 7 साल की सजा
हाल ही में रामपुर की अदालत ने सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को दो पैन कार्ड रखने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत के इस फैसले से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि सरकार अब ऐसे मामलों में सख्त रवैया अपनाने जा रही है। यानी अब “गलती से” दो पैन कार्ड बना लेना भी हल्के में लेने वाली बात नहीं रही।
दो पैन कार्ड कैसे बन जाते हैं?
कई बार लोग सोच-समझकर दूसरा PAN कार्ड ले लेते हैं, ताकि वे अपनी असली इनकम को छिपाकर टैक्स बचा सकें। लेकिन कुछ मामलों में यह गलती से भी हो जाता है, जैसे कि –
- PAN कार्ड खो जाने के बाद नया आवेदन करते समय पुराना कैंसिल न करवाना।
- नाम, एड्रेस या जन्मतिथि सुधार करते वक्त नया आवेदन डाल देना।
- किसी एजेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर की गलती से अलग नंबर जारी हो जाना।
इन सभी स्थितियों में डुप्लीकेट PAN नंबर होना “Tax Law Violation” माना जाता है। इसलिए आपका पहला कदम होना चाहिए – पुराने या डुप्लीकेट कार्ड को तुरंत सरेंडर करवाना।
अगर आपके पास दो PAN कार्ड हैं तो क्या करें?
अगर आपको पता चला कि आपके नाम पर दो PAN नंबर मौजूद हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे सही तरीके से रद्द किया जा सकता है। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों में से कोई भी चुन सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया:
- सबसे पहले NSDL या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वहां “Request for Surrender of Duplicate PAN” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब फॉर्म में अपने दोनों PAN नंबर दर्ज करें, और बताएं कि कौन सा नंबर रखना है।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद इसकी एक acknowledgment receipt अपने पास रखें।
इनकम टैक्स विभाग आपका अतिरिक्त PAN कार्ड कुछ दिनों में कैंसिल कर देता है, और आपकी रिकॉर्ड केवल एक PAN नंबर के साथ अपडेट हो जाती है।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
अगर आप चाहें तो पास के PAN सर्विस सेंटर पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वहां आपको एक फॉर्म भरना होगा और दोनों PAN की कॉपी जमा करनी होगी।
दो पैन कार्ड रखने के खतरे
- बैंक अकाउंट या लोन आवेदन के समय mismatch की वजह से आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल ब्लॉक हो सकता है।
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान technical error आ सकता है।
- टैक्स चोरी का शक होने पर IT Department आपके खिलाफ जांच शुरू कर सकता है।
- आपके CIBIL Score पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है क्योंकि identity duplication high-risk मानी जाती है।
सरकार क्यों दिखा रही है सख्ती?
डिजिटल इंडिया के दौर में हर वित्तीय गतिविधि अब आधार और पैन से लिंक है। ऐसे में दो PAN कार्ड रखने से सिस्टम की transparency प्रभावित होती है। विभाग अब AI आधारित सिस्टम से ऐसे मामलों का ऑटोमेटिक ट्रैक रख रहा है। यहीं वजह है कि छोटे से छोटे गलती पर भी सख्त कार्रवाई हो रही है।

















