यूपी में अगर नाबालिग ने चलाया वाहन तो पिता जाएंगे जेल! ₹25,000 जुर्माना और केस दर्ज होने का नया आदेश जारी

उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग ने सड़कों पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए नाबालिग चालकों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, नए आदेशों के मुताबिक, यदि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी किशोर सड़क पर वाहन (दोपहिया या चौपहिया) चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो इसके लिए सीधे तौर पर उसके अभिभावक या वाहन मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा

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यूपी में अगर नाबालिग ने चलाया वाहन तो पिता जाएंगे जेल! ₹25,000 जुर्माना और केस दर्ज होने का नया आदेश जारी
यूपी में अगर नाबालिग ने चलाया वाहन तो पिता जाएंगे जेल! ₹25,000 जुर्माना और केस दर्ज होने का नया आदेश जारी

उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग ने सड़कों पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए नाबालिग चालकों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, नए आदेशों के मुताबिक, यदि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी किशोर सड़क पर वाहन (दोपहिया या चौपहिया) चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो इसके लिए सीधे तौर पर उसके अभिभावक या वाहन मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा। 

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कड़े दंड का प्रावधान

परिवहन विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के तहत पकड़े जाने पर निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जाएगी:

  • भारी जुर्माना: वाहन स्वामी या पिता पर ₹25,000 का नकद जुर्माना लगाया जाएगा।
  • जेल की सजा: नियमों के उल्लंघन पर अभिभावक को 3 साल तक की कैद हो सकती है।
  • पंजीकरण रद्द: संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन (RC) 12 महीने के लिए निरस्त कर दिया जाएगा।
  • भविष्य पर संकट: दोषी नाबालिग 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने के लिए अपात्र हो जाएगा। 

क्यों लिया गया यह फैसला?

हाल के वर्षों में नाबालिगों द्वारा तेज रफ्तार वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में तेजी आई है, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम की धारा 199A के तहत यह सख्ती की जा रही है, अधिकारियों का कहना है कि यह कदम किशोरों की सुरक्षा और उनके माता-पिता को जागरूक करने के लिए उठाया गया है। 

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1 मार्च 2025 से नियमों में और सख्ती

प्रदेश भर में 1 मार्च 2025 से लागू नए नियमों के तहत सीसीटीवी कैमरों और ई-चालान के जरिए निगरानी तेज कर दी गई है, इसके साथ ही अन्य उल्लंघन जैसे टू-व्हीलर पर तीन सवारी बैठाने पर ₹1,000 और बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर भारी जुर्माने की व्यवस्था भी की गई है। 

 परिवहन विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन न दें, अन्यथा उन्हें न केवल भारी आर्थिक चपत लगेगी बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। 

Driving Vehicles in UP
Author
Pinki

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