30 दिन बाद बंद हो जाएंगे इन लोगों के PAN Card! इनकम टैक्स की वेबसाईट पर आया नोटिस

अगर आपने अभी तक आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं किया है, तो सतर्क हो जाइए। सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक की अंतिम तिथि तय की है। इसके बाद आपका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। लिंक नहीं होने पर ITR फाइलिंग, टैक्स रिफंड और बैंक ट्रांजैक्शन जैसी सारी सेवाएं रुक सकती हैं।

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your pan card will be deactivate after 31st december 2025

अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपने अब तक उसे अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो अब सिर्फ 30 दिन का समय बचा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि होगी। अगर इस तारीख तक आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। उसके बाद आपका पैन कई वित्तीय कामों में इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा।

क्यों जरूरी है पैन-आधार लिंकिंग?

पैन कार्ड को आधार से जोड़ने का मकसद टैक्स चोरी रोकना और एक नागरिक की पहचान को एक यूनिक सिस्टम से जोड़ना है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे फर्जी पैन कार्ड, डुप्लीकेट टैक्स आईडी और गलत रजिस्ट्रेशन जैसी समस्याएं खत्म होंगी। इसलिए, अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया नहीं की है, तो आगे चलकर कई बैंकिंग और टैक्स संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते लिंकिंग करा लें।

किन लोगों के लिए लिंकिंग जरूरी है?

वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के मुताबिक, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले PAN जारी हुआ है, उन्हें अपने आधार नंबर को अनिवार्य रूप से पैन से लिंक करना होगा। इस श्रेणी में ज्यादातर आम आयकरदाता और नौकरीपेशा लोग आते हैं। अगर आप इस दायरे में आते हैं और अब तक लिंकिंग नहीं की है, तो यह काम तुरंत पूरा कर लें।

किसे लिंकिंग से छूट मिली है?

सरकार ने कुछ विशेष वर्गों को इस नियम से बाहर रखा है। इन लोगों को अपने पैन को आधार से जोड़ने की जरूरत नहीं होगी —

  • 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक (Super Senior Citizens)
  • NRI यानी गैर-निवासी भारतीय
  • जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय के निवासी
  • विदेशी नागरिक जो भारत में नहीं रहते

अगर आप इनमें से किसी श्रेणी में आते हैं, तो आपकी पैन-आधार लिंकिंग वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं।

पैन कार्ड निष्क्रिय हुआ तो नुकसान कितना बड़ा होगा?

पैन कार्ड बंद हो जाने की स्थिति में आपके लगभग सभी वित्तीय कार्य रुक सकते हैं।

  • ITR फाइलिंग (Income Tax Return) संभव नहीं होगा।
  • टैक्स रिफंड अटक सकता है, यानी जो पैसे सरकार से वापस मिलने हैं, वो नहीं मिलेंगे।
  • बैंक, म्यूचुअल फंड, शेयर और अन्य निवेश से जुड़े ट्रांजैक्शन फेल हो सकते हैं।
  • आपके खातों से ज्यादा TDS या TCS काटा जा सकता है, क्योंकि सिस्टम आपको PAN न देने वाला व्यक्ति मानेगा।
    सरल भाषा में कहें तो, पैन कार्ड बंद होने पर आपके अधिकांश फाइनेंशियल काम ठप हो सकते हैं।

कैसे करें Aadhaar–PAN लिंकिंग?

पैन और आधार को जोड़ना बेहद आसान है और इसमें 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। बस नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करें:

  1. Income Tax e-Filing Portal (https://www.incometax.gov.in) पर जाएं।
  2. होम पेज पर ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन चुनें या लॉगिन के बाद ‘Profile Section’ में जाएं।
  3. अपना PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें
  4. ₹1000 की फीस e-Pay Tax मोड से जमा करें।
  5. सबमिट करते ही कुछ मिनटों में आपका PAN–Aadhaar लिंक हो जाएगा।

लिंकिंग स्टेटस चेक करने के लिए आप पोर्टल पर “Know your status” विकल्प में जाकर देख सकते हैं कि आपका कार्ड लिंक हुआ या नहीं।

क्यों न टालें यह काम अब और आगे

बहुत से लोग सोचते हैं कि “अभी तो समय है, बाद में कर लेंगे” लेकिन यही टालमटोल आगे चलकर बड़ी मुश्किल बन सकता है। आखिरी हफ्ते में वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है जिससे सर्वर स्लो या डाउन हो जाता है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि लिंकिंग आज ही पूरी करें, ताकि आखिरी वक्त के झंझट से बचें।

Author
Pinki

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