
केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान की तारीखों को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं, हालांकि देश भर के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन की कोई एक निश्चित तारीख निर्धारित नहीं है, लेकिन सामान्यतः विभागों और राज्यों के वित्त विभाग द्वारा वेतन भुगतान की समय-सीमा तय की गई है।
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नए श्रम संहिता के तहत महत्वपूर्ण बदलाव
हाल ही में लागू किए गए नए श्रम कानूनों (New Labour Codes) के तहत वेतन भुगतान की समय-सीमा को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इन नियमों के अनुसार:
- आईटी और आईटी-सक्षम सेवाएं: सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और आईटी-सक्षम सेवाओं (ITeS) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें हर महीने की 7 तारीख तक उनका वेतन मिल जाए।
सामान्य सरकारी विभागों की स्थिति
अधिकांश केंद्रीय और राज्य सरकारी विभागों में वेतन भुगतान का एक स्थापित पैटर्न है:
- माह का अंत या शुरुआत: सामान्य अभ्यास में, सरकारी कर्मचारियों को आमतौर पर महीने के अंतिम कार्य दिवस या अगले महीने की पहली तारीख को वेतन का भुगतान किया जाता है।
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राज्य-वार भिन्नता
विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए अलग-अलग तारीखें निर्धारित की हैं। उदाहरण के लिए:
- हिमाचल प्रदेश सरकार: हिमाचल सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
त्योहारी सीजन और वित्तीय वर्ष के अपवाद
सामान्य तिथियों के अलावा, कुछ विशेष परिस्थितियों में वेतन पहले भी जारी किया जा सकता है। इसमें प्रमुख त्योहारों का समय या वित्तीय वर्ष का समापन (31 मार्च) शामिल है, जब कर्मचारियों की सुविधा के लिए सरकारें अग्रिम भुगतान की व्यवस्था करती हैं।
सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन की तारीख उनके विशिष्ट विभाग या राज्य के वित्त विभाग द्वारा निर्धारित होती है, जो आमतौर पर महीने के अंत या शुरुआत में होती है, और नए नियमों ने कुछ क्षेत्रों के लिए समय-सीमा को और स्पष्ट कर दिया है।

















