RBI Action: आरबीआई ने इस बड़े बैंक पर ठोका ₹62 लाख का जुर्माना! नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, कहीं इसी बैंक में तो नहीं आपका खाता?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर अपनी सख्ती बरकरार रखी है, इसी कड़ी में केंद्रीय बैंक ने निजी क्षेत्र के दिग्गज कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) पर करीब ₹61.95 लाख का भारी जुर्माना लगाया है, आरबीआई की इस कार्रवाई के बाद से बैंकिंग सेक्टर में हलचल तेज हो गई है

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RBI Action: आरबीआई ने इस बड़े बैंक पर ठोका ₹62 लाख का जुर्माना! नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, कहीं इसी बैंक में तो नहीं आपका खाता?
RBI Action: आरबीआई ने इस बड़े बैंक पर ठोका ₹62 लाख का जुर्माना! नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, कहीं इसी बैंक में तो नहीं आपका खाता?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर अपनी सख्ती बरकरार रखी है, इसी कड़ी में केंद्रीय बैंक ने निजी क्षेत्र के दिग्गज कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) पर करीब ₹61.95 लाख का भारी जुर्माना लगाया है, आरबीआई की इस कार्रवाई के बाद से बैंकिंग सेक्टर में हलचल तेज हो गई है। 

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क्यों हुई कार्रवाई?

आरबीआई द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, बैंक पर यह जुर्माना नियामक अनुपालन (Regulatory Compliance) में बरती गई कमियों के कारण लगाया गया है। जाँच में पाया गया कि बैंक ने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है: 

  •  बैंक ने उन ग्राहकों के नाम पर भी ‘बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट’ (BSBD) खाते खोल दिए, जिनके पास बैंक में पहले से ही अन्य बचत खाते सक्रिय थे। यह आरबीआई के नियमों का सीधा उल्लंघन है।
  • बैंक ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स के साथ उन गतिविधियों के लिए अनुबंध किया, जो नियमों के तहत अनुमत नहीं थीं।
  •  बैंक ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों (CICs) को कुछ उधारकर्ताओं (borrowers) के संबंध में गलत और त्रुटिपूर्ण जानकारी साझा की थी। 

क्या ग्राहकों पर होगा कोई असर?

अगर आपका खाता कोटक महिंद्रा बैंक में है, तो घबराने की जरुरत नहीं है, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना केवल बैंक द्वारा नियमों की अनदेखी करने पर लगाया गया है, इसका बैंक के कामकाज या ग्राहकों के साथ किए गए मौजूदा लेनदेन और समझौतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपकी जमा राशि पूरी तरह सुरक्षित है। 

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आरबीआई की सख्त चेतावनी

आरबीआई ने 11 दिसंबर 2025 को पारित इस आदेश के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि बैंकिंग नियमों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इससे पहले भी केंद्रीय बैंक कई अन्य बैंकों पर डेटा सुरक्षा और केवाईसी नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त रुख अपना चुका है।

RBI Action
Author
Pinki

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