Bank Exchange Rules: बैंक में एक दिन में कितनी बार कर सकते हैं पैसे एक्सचेंज? जानें नया नियम और सीमा।

क्या आपके पास भी गंदे या कटे-फटे नोट जमा हो गए हैं? बैंक में इन्हें बदलवाने से पहले जान लें RBI का नया नियम। एक दिन में कितनी बार और कितनी रकम तक होगा एक्सचेंज, पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

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Bank Exchange Rules: बैंक में एक दिन में कितनी बार कर सकते हैं पैसे एक्सचेंज? जानें नया नियम और सीमा।
Bank Exchange Rules: बैंक में एक दिन में कितनी बार कर सकते हैं पैसे एक्सचेंज? जानें नया नियम और सीमा।

अक्सर रोजमर्रा की खरीदारी के दौरान हमें ऐसे नोट मिल जाते हैं जो कटे-फटे, गंदे या काफी पुराने होते हैं। दुकानदार, ऑटो-रिक्शा चालक या सब्जी मंडी में ये नोट आसानी से चल जाते हैं, लेकिन जब आप इन्हें आगे किसी और को देने की कोशिश करते हैं तो कई बार मना कर दिया जाता है। ऐसे में आम लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर इन नोटों का क्या किया जाए? इसका सीधा जवाब है—

हालांकि, बैंक से नोट बदलवाने को लेकर भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ स्पष्ट नियम तय कर रखे हैं, जिनके बारे में जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है।

कटे-फटे और गंदे नोट क्या कहलाते हैं?

RBI के अनुसार वे नोट जिन पर दाग लग गए हों, जो बहुत ज्यादा गंदे हो गए हों या हल्के रूप से फटे हों, उन्हें Soiled Notes कहा जाता है। वहीं, जो नोट आधे से ज्यादा फट चुके हों या जिनके कई टुकड़े हो गए हों, वे Mutilated Notes की श्रेणी में आते हैं। दोनों ही प्रकार के नोटों को बैंक में बदला जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया और सीमा तय है।

एक दिन में कितनी बार और कितने नोट बदल सकते हैं?

देश की केंद्रीय बैंक RBI के नियमों के मुताबिक,

  • कोई भी व्यक्ति एक दिन में अधिकतम 20 नोट बैंक से एक्सचेंज करा सकता है।
  • इन नोटों की कुल वैल्यू 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए

यदि आप इससे ज्यादा नोट लेकर बैंक पहुंचते हैं या नोटों की कुल कीमत 5,000 रुपये से ऊपर हो जाती है, तो बैंक आपको तुरंत नकद देने के बजाय उस राशि को सीधे आपके बैंक अकाउंट (Bank Account) में ट्रांसफर कर सकता है।

यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि बैंकों पर अनावश्यक दबाव न पड़े और नोट एक्सचेंज की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से चल सके।

क्या नोट एक्सचेंज कराने पर कोई फीस लगती है?

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या बैंक से नोट बदलवाने पर चार्ज या फीस देनी पड़ती है। इस पर RBI ने साफ निर्देश जारी किए हैं।

  • अगर नोट हल्के रूप से गंदा या थोड़ा फटा हुआ है, तो आमतौर पर कोई फीस नहीं ली जाती
  • लेकिन अगर नोट की हालत बहुत ज्यादा खराब है या वह Mutilated Note की कैटेगरी में आता है, तो बैंक उसकी स्थिति के अनुसार कुछ चार्ज लगा सकता है

यानी, फीस पूरी तरह से नोट की कंडीशन पर निर्भर करती है।

कौन-कौन से बैंक नोट एक्सचेंज की सुविधा देते हैं?

RBI के निर्देश के अनुसार,

  • सभी सरकारी बैंक (Public Sector Banks)
  • निजी बैंक (Private Banks)
  • और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)

ग्राहकों को नोट एक्सचेंज की सुविधा देने के लिए बाध्य हैं। इसके लिए आपका उस बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर नोट बदलवा सकते हैं।

बैंक छुट्टियों का भी रखें ध्यान

नोट एक्सचेंज कराने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि बैंक किस दिन बंद रहते हैं। RBI की हॉलिडे लिस्ट (Bank Holiday List 2026) के मुताबिक, 2026 में कई राष्ट्रीय और धार्मिक अवकाशों पर बैंक बंद रहेंगे।

कुछ प्रमुख बैंक छुट्टियां 2026 में:

  • 26 जनवरी 2026 – गणतंत्र दिवस
  • 15 फरवरी 2026 – महाशिवरात्रि
  • 4 मार्च 2026 – होली
  • 21 मार्च 2026 – ईद-उल-फितर
  • 31 मार्च 2026 – महावीर जयंती
  • 3 अप्रैल 2026 – गुड फ्राइडे
  • 1 मई – बुद्ध पूर्णिमा
  • 15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस
  • 2 अक्टूबर – गांधी जयंती
  • 25 दिसंबर 2026 – क्रिसमस

इन छुट्टियों के अलावा राज्यों के अनुसार भी बैंक क्लोज रहते हैं, इसलिए ब्रांच जाने से पहले स्थानीय बैंक हॉलिडे जरूर चेक करें।

बैंक बंद हो तो जरूरी काम कैसे निपटाएं?

अगर किसी दिन बैंक बंद है और आपको कोई जरूरी काम करना है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आज के डिजिटल दौर में कई सेवाएं Online Banking, Mobile Banking और ATM के जरिए उपलब्ध हैं।

आप घर बैठे:

  • कैश निकाल सकते हैं (ATM से)
  • मनी ट्रांसफर (IMPS, NEFT, UPI) कर सकते हैं
  • बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं

हालांकि, नोट एक्सचेंज जैसे कुछ कामों के लिए बैंक ब्रांच जाना जरूरी होता है।

Bank Exchange Rules
Author
Pinki

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