
यह खबर उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो पात्रता न होने के बावजूद राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, सरकार ने अब अपात्र कार्डधारकों पर नकेल कसने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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सावधान! इन लोगों को तुरंत सरेंडर करना होगा राशन कार्ड
सरकारी मानकों के अनुसार, यदि आपके परिवार में निम्नलिखित में से कुछ भी है, तो आप राशन के हकदार नहीं हैं:
- घर में कार, ट्रैक्टर या कोई भी चार पहिया वाहन होना।
- शहर में 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट/मकान या गांव में पक्का मकान।
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख (ग्रामीण) या 3 लाख (शहरी) रुपये से अधिक होना।
- घर में Air Conditioner (AC) या 5KW से अधिक का जनरेटर होना।
- परिवार के किसी सदस्य का आयकर दाता (Income Tax Payee) होना या सरकारी नौकरी में होना।
कार्रवाई का डर: वसूली और FIR
यदि आप अपात्र पाए जाते हैं और कार्ड सरेंडर नहीं करते, तो सरकार आपसे अब तक लिए गए राशन की बाजार दर (Market Rate) पर वसूली करेगी, इसके साथ ही, धोखाधड़ी के आरोप में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
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कैसे करें सरेंडर?
आप अपने क्षेत्र के खाद्य आपूर्ति विभाग (Food & Supply Department) के कार्यालय में जाकर आवेदन दे सकते हैं, कई राज्यों में यह सुविधा NFSA (National Food Security Act) के पोर्टल या संबंधित राज्य के e-PDS पोर्टल पर भी उपलब्ध है, उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश के निवासी fcs.up.gov.in पर विवरण देख सकते हैं।

















