
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सरकार ने अपात्र लाभार्थियों की छंटनी के लिए अब तक का सबसे सख्त अभियान शुरु किया है, यदि आपके पास अपनी कार है या घर पर पहले से पक्की छत (लिंटर) डली हुई है, तो आप इस योजना के लाभ से वंचित हो सकते है, 2025 में योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए अब प्रशासन अत्याधुनिक सैटेलाइट निगरानी (Satellite Monitoring) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा ले रहा है।
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सैटेलाइट से होगी ‘ग्राउंड रिपोर्ट’ की जांच
भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए विभाग ने नई तकनीक अपनाई है, अब लाभार्थियों द्वारा दी गई जानकारी का मिलान सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए किया जा रहा है, इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि आवेदक के पास पहले से पक्का मकान है या नहीं, झारखंड के जामताड़ा समेत कई जिलों में इस निगरानी प्रणाली के तहत जांच दल गठित किए गए हैं, जो मौके पर जाकर और डिजिटल डेटा के माध्यम से लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति की पुष्टि कर रहे हैं।
ये लोग माने जाएंगे अपात्र (Ineligibility Criteria)
योजना के 2025 के नवीनतम नियमों के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों के लोग आवेदन के लिए अपात्र होंगे:
- वाहन का स्वामित्व: जिनके पास दोपहिया, तिपहिया या चार पहिया (कार/ट्रैक्टर) वाहन है।
- पक्का मकान: यदि परिवार के किसी भी सदस्य के पास देश में कहीं भी पक्का घर या पक्की छत वाला मकान है।
- आय सीमा और सरकारी सेवा: परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए या उसकी मासिक आय ₹10,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): ₹50,000 या उससे अधिक की सीमा वाला KCC धारक होने पर भी लाभ नहीं मिलेगा।
- कर भुगतान: आयकर (Income Tax) या संपत्ति कर देने वाले परिवार इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगे।
पात्रता और लाभ (2025 अपडेट)
- योजना का लक्ष्य: सरकार का लक्ष्य 2029 तक सभी पात्र बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है।
- वित्तीय सहायता: ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को घर बनाने के लिए ₹1.20 लाख की सहायता दी जाती है, साथ ही मजदूरी के रूप में लगभग ₹30,000 अतिरिक्त मिलते हैं।
- आवेदन की समय सीमा: बिहार जैसे राज्यों में सर्वे और आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 तक कर दिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लाभार्थी अपनी स्थिति की जांच करने या नया आवेदन करने के लिए आधिकारिक PMAY-U या PMAY-G पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

















