
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने और कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना चला रही है, ‘सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन’ (SMAM) योजना के तहत, किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों की खरीद पर 80 प्रतिशत तक की बंपर सब्सिडी प्रदान की जा रही है, इस योजना का लाभ उठाकर किसान आसानी से महंगे कृषि यंत्र खरीद सकते हैं।
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योजना की मुख्य बातें
इस सब्सिडी योजना का मुख्य फोकस खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देना है, इसके तहत, छोटे और सीमांत किसानों को व्यक्तिगत उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर, थ्रेशर, और सिंचाई प्रणालियों पर आमतौर पर 50 से 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है, हालांकि, सबसे बड़ा लाभ ‘कस्टम हायरिंग सेंटर’ (Custom Hiring Centres) या ‘फार्म मशीनरी बैंक’ स्थापित करने वाले किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए है, जिन्हें 80 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
किन उपकरणों पर मिलेगी सब्सिडी?
योजना में कृषि से जुड़े लगभग सभी आवश्यक उपकरण शामिल हैं। किसान अपनी जरूरत के अनुसार निम्नलिखित उपकरणों पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं:
- ट्रैक्टर
- पावर टिलर
- कल्टीवेटर
- रोटावेटर
- सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
- थ्रेशर
- चैफ कटर
- आधुनिक सिंचाई यंत्र और कृषि ड्रोन
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आवश्यक पात्रता और दस्तावेज
सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- जमीन के कागजात (खतौनी)
- पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
आवेदन की प्रक्रिया: ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इच्छुक किसान सीधे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:
- किसान उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- होमपेज पर ‘यंत्र बुकिंग प्रारंभ’ या संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी, जैसे व्यक्तिगत विवरण, जमीन का विवरण और वांछित उपकरण का चयन करें।
- उपकरण की लागत के आधार पर एक टोकन मनी (आमतौर पर ₹10,000 से कम के लिए शून्य या ₹2,500/₹5,000) ऑनलाइन जमा करनी होती है। यह राशि बाद में सब्सिडी में समायोजित कर दी जाती है।
- टोकन जनरेट होने के बाद, किसान अधिकृत डीलर से उपकरण खरीदकर इनवॉइस और अन्य दस्तावेज़ जिला कृषि कार्यालय में जमा करें।
- सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेज दी जाएगी।
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यह योजना यूपी के किसानों के लिए आधुनिक खेती की राह आसान बनाने का एक सुनहरा अवसर है, नवीनतम जानकारी और तिथियों के लिए, किसानों को अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क करने की सलाह दी जाती है

















