
एटीएम से कैश निकालने जाते हैं तो दिमाग में यही भरोसा होता है कि नोट बिलकुल नए और साफ हालत में मिलेंगे। लेकिन कभी-कभी मशीन से फटा हुआ, कटा हुआ या खराब नोट निकल आता है। ऐसे में ज्यादातर लोग गुस्सा या घबराहट में सोचते हैं कि अब इस फटे नोट का क्या करें? क्या यह पैसा अब डूब गया?
दरअसल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ATM से खराब नोट निकलता है, तो आप उन पैसों को आसानी से बदलवा सकते हैं — बस आपको सही तरीके से शिकायत करनी होती है।
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ATM से निकला फटा नोट?
RBI (Reserve Bank of India) के नियमों के मुताबिक, ATM से निकले हर नोट की क्वालिटी की जिम्मेदारी बैंक की होती है। यानी अगर ATM मशीन से आपको गंदा या फटा नोट मिलता है, तो यह गलती आपकी नहीं बल्कि संबंधित बैंक की है। ऐसे में बैंक को वह नोट बदलना ही पड़ेगा।
बैंक में जाकर कैसे बदलवाएं नोट
- सबसे पहले फटे या खराब नोट को ध्यान से संभालकर रखें।
- जिस बैंक के ATM से वह नोट निकला है, उसी बैंक की नजदीकी शाखा में जाएं।
- बैंक के काउंटर पर जाकर बताएं कि यह नोट ATM से निकला है।
- अगर आपके पास ATM की ट्रांजैक्शन रिसीट है, तो उसे साथ ले जाएं (हालांकि अगर रिसीट नहीं है तब भी बैंक आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड से जानकारी निकाल सकता है)।
- बैंक अधिकारी नोट की स्थिति देखते हैं—नोट असली होना चाहिए और उसका सीरियल नंबर साफ दिखना चाहिए।
- जांच के बाद वे उसी वैल्यू का नया नोट आपको दे देंगे।
अगर किसी वजह से बैंक उसी समय नोट नहीं बदल पाता, तो आपकी शिकायत लिखित रूप में दर्ज की जाएगी और आपको acknowledgment या रसीद दी जाएगी। कुछ ही दिनों में नया नोट मिल जाता है या रकम आपके खाते में वापस जमा हो जाती है।
मोबाइल या ऑनलाइन शिकायत का विकल्प भी है
अगर आपके पास बैंक ब्रांच जाने का समय नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं। अब ज्यादातर बैंक ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा देते हैं।
ऐसे करें ऑनलाइन शिकायत:
- जिस बैंक के ATM से फटा नोट निकला है, उसकी आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलें।
- वहां ATM Complaint या Report Transaction Issue सेक्शन में जाएं।
- ट्रांजैक्शन की तारीख, समय, राशि और ATM का लोकेशन भरें।
- चाहें तो फटे नोट की फोटो भी अपलोड कर सकते हैं।
- सबमिट बटन दबाने के बाद बैंक आपकी शिकायत को जांच में ले लेता है।
RBI का नियम स्पष्ट कहता है कि ATM से निकले खराब नोट के बदले ग्राहक को फुल वैल्यू यानी पूरी रकम वापस मिलनी चाहिए।
किस तरह के नोट बदले जा सकते हैं?
- यदि नोट थोड़ा फटा है या किनारे से कटा है लेकिन सीरियल नंबर साफ है – बैंक इसे बदल देगा।
- यदि नोट बहुत ज्यादा जला, गल गया या आधा हिस्सा गायब है – बैंक उसकी वैल्यू को आंशिक या पूरी तरह अस्वीकार कर सकता है।
- नोट अगर नकली पाया गया तो बैंक उसका एक्सचेंज नहीं करेगा, बल्कि उसे जांच के लिए सुरक्षा एजेंसियों को भेज सकता है।
ध्यान रखने योग्य बातें
- ATM से कैश निकालते समय हमेशा नोटों को तुरंत चेक करें।
- फटे या खराब नोट को किसी के साथ आगे न दें, इससे आप पर भी कार्रवाई हो सकती है।
- हमेशा उसी बैंक से शिकायत करें, जिसकी ATM मशीन से नोट निकला है।
- कोशिश करें कि ट्रांजैक्शन रिसीट, SMS या बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट अपने पास रखें — ये आपके सबूत के रूप में काम आते हैं।
निश्चिंत रहें RBI आपके साथ है
RBI के निर्देश बिल्कुल ग्राहक-पक्ष में हैं। हर बैंक की जिम्मेदारी होती है कि उसका ATM केवल फिट नोट ही जारी करे। अगर गलती से कोई दोषपूर्ण नोट निकल भी जाता है, तो बैंक की ड्यूटी है कि उसे बिना किसी विवाद के बदला जाए। यहां तक कि यदि बैंक आपकी समस्या नहीं सुनता, तो आप RBI Ombudsman प्लेटफॉर्म पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं — जहां समाधान की गारंटी होती है।

















