
आयकर विभाग (Income Tax Department) के सख्त निर्देशों के बावजूद अगर आपने अभी तक अपना पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, 31 दिसंबर 2025 की अंतिम समय सीमा बीतने के साथ ही, 1 जनवरी 2026 से लाखों पैन कार्ड ‘निष्क्रिय’ (Inoperative) घोषित कर दिए गए हैं।
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बिना लिंकिंग अब भुगतना होगा भारी खामियाजा
आयकर नियमों के अनुसार, जिन नागरिकों का पैन अब तक आधार से नहीं जुड़ा है, उन्हें वित्तीय लेनदेन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, निष्क्रिय पैन के साथ आप न तो बैंक खाता खोल पाएंगे और न ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकेंगे, इसके अलावा, आपका टैक्स रिफंड भी रोक दिया जाएगा और ऊँची दरों पर TDS/TCS की कटौती की जाएगी।
क्या अब भी है मौका?
जी हाँ, राहत की बात यह है कि आयकर विभाग ने पोर्टल पर लिंकिंग की सुविधा को बंद नहीं किया है, निष्क्रिय हो चुके पैन कार्ड को आप ₹1,000 की पेनल्टी (Fine) भरकर दोबारा सक्रिय (Activate) करवा सकते हैं। हालांकि, जुर्माना भरने के बाद पैन को दोबारा सक्रिय होने में 7 से 30 दिनों का समय लग सकता है।
लिंक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
- सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ के विकल्प को चुनें।
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- ‘e-Pay Tax’ के जरिए ₹1,000 के विलंब शुल्क का भुगतान करें।
- भुगतान के सत्यापन के बाद, अपना आधार विवरण दर्ज कर ‘Link Aadhaar’ बटन पर क्लिक करें।
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इन लोगों को मिली है विशेष छूट
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (NRIs) और असम, मेघालय व जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
भविष्य में किसी भी कानूनी या बैंकिंग अड़चन से बचने के लिए जल्द से जल्द Incometax.gov.in पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें और लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करें।

















