
राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता (AQI) के ‘गंभीर’ स्तर पर पहुँचने के बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है, कल, यानी 18 दिसंबर 2025 (गुरुवार) से दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर उन वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, जिनका प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) एक्सपायर हो चुका है।
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पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगे ‘तीसरी आँख’ वाले कैमरे
नियम को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने तकनीक का सहारा लिया है, शहर के सभी पेट्रोल पंपों को ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों से लैस कर दिया गया है, जैसे ही कोई वाहन ईंधन भरवाने के लिए पंप पर पहुंचेगा, ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन कर तुरंत डेटाबेस से PUC की वैधता जांच लेंगे बिना वैध सर्टिफिकेट वाले वाहनों के लिए फ्यूल मशीनें लॉक रहेंगी।
बाहरी वाहनों के लिए भी ‘नो एंट्री’ के कड़े नियम
प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर भी पहरा सख्त कर दिया गया है। अब दिल्ली के बाहर से आने वाले केवल BS-VI (BS6) मानक वाले वाहनों को ही शहर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। वहीं, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पुराने वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट का हंटर
सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला देते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों (BS-IV से नीचे के मानक) को चलाने की अनुमति नहीं होगी, ऐसे वाहन पकड़े जाने पर उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।
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दफ्तरों में 50% उपस्थिति और वर्क फ्रॉम होम लागू
सड़कों पर वाहनों के दबाव और धुंध को कम करने के लिए सरकार ने GRAP-IV (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत नई गाइडलाइन जारी की है कल से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को ही दफ्तर आने की अनुमति होगी, जबकि शेष कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम (WFH) मोड में काम करेंगे।
यदि आपकी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाणपत्र खत्म हो गया है, तो आज ही उसे अपडेट करवा लें, अन्यथा कल से आपको पेट्रोल पंपों से खाली हाथ लौटना पड़ सकता है।

















