
अगर आप वित्तीय लेनदेन के लिए पैन (PAN) कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इनकम टैक्स विभाग के नियमों की अनदेखी आपको भारी मुसीबत में डाल सकती है, यदि आपका पैन कार्ड ‘निष्क्रिय’ (Inoperative) हो चुका है और आप फिर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको जेल की हवा या भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
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क्यों ‘डेड’ हो रहे हैं पैन कार्ड?
आयकर विभाग ने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया था, 2026 में भी यह नियम सख्ती से लागू है, जिन यूजर्स ने तय समय सीमा के भीतर अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, उनके पैन कार्ड को विभाग द्वारा ‘इनऑपरेटिव’ यानी ‘डेड’ घोषित कर दिया गया है।
भारी जुर्माने का प्रावधान
अगर आप किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में ‘इनऑपरेटिव’ पैन कार्ड पेश करते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत आप पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, इतना ही नहीं, गलत पैन जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है।
इनऑपरेटिव पैन से होने वाली बड़ी दिक्कतें
- अगर आपका पैन सक्रिय नहीं है, तो इनकम टैक्स विभाग आपका पेंडिंग रिफंड जारी नहीं करेगा।
- निष्क्रिय पैन की स्थिति में आपसे सामान्य से दोगुनी दर पर TDS वसूला जाएगा।
- नया बैंक खाता खोलना, ₹50,000 से अधिक का ट्रांजैक्शन या FD कराना नामुमकिन हो जाएगा।
- स्टॉक मार्केट में निवेश या डीमैट खाता संचालित करने में समस्या आएगी।
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मिनटों में ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
आप घर बैठे आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने पैन की वैधता जांच सकते हैं:
- वेबसाइट पर ‘Quick Links’ में जाकर ‘Verify Your PAN’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना पैन नंबर, पूरा नाम और जन्म तिथि दर्ज करें।
- मोबाइल पर आए OTP को सबमिट करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन ‘Active’ है या नहीं।
कैसे करें दोबारा एक्टिव?
घबराने की जरूरत नहीं है, निष्क्रिय पैन कार्ड को दोबारा सक्रिय किया जा सकता है, इसके लिए आपको ₹1,000 की पेनल्टी (Late Fee) के साथ पैन को आधार से लिंक करना होगा, आप UTIITSएल या NSDL (Protean) की वेबसाइट पर जाकर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

















