5 साल के बच्चे को एडमिशन मिलेगा या नहीं! शिक्षा विभाग ने दाखिले के नियम जारी किये

दिल्ली में नर्सरी से लेकर क्लास-1 में दाखिला लेने वाले अभिभावकों के लिए जरूरी खबर। शिक्षा विभाग ने 2026-27 सत्र से नई एज लिमिट लागू की है। अब जानिए किस उम्र के बच्चों को मिलेगा एडमिशन और किसे नहीं।

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5 साल के बच्चे को एडमिशन मिलेगा या नहीं! शिक्षा विभाग ने दाखिले के नियम जारी किये
5 साल के बच्चे को एडमिशन मिलेगा या नहीं! शिक्षा विभाग ने दाखिले के नियम जारी किये

दिल्ली में कक्षा 1 के लिए एडमिशन की उम्र सीमा 2026-27 के सत्र में बदल गई है। अब 5 साल के बच्चे को पहली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) के तहत नई उम्र सीमा जारी की है।

दिल्ली स्कूल एडमिशन: क्लास-वाइज उम्र सीमा

  • नर्सरी (प्री-स्कूल 1): कम से कम 3 साल और अधिकतम 4 साल (31 मार्च 2026 तक)
  • एलकेजी (प्री-स्कूल 2): कम से कम 4 साल और अधिकतम 5 साल (31 मार्च 2026 तक)
  • यूकेजी (प्री-स्कूल 3): कम से कम 5 साल और अधिकतम 6 साल (31 मार्च 2026 तक)
  • क्लास 1: कम से कम 6 साल और अधिकतम 7 साल (31 मार्च 2026 तक)

इस नियम के अनुसार, 5 साल का बच्चा अब क्लास 1 में नहीं जा सकता। उसे पहले यूकेजी (प्री-स्कूल 3) में दाखिला लेना होगा।

उम्र सीमा में छूट का प्रावधान

  • नर्सरी से लेकर क्लास 1 तक की उम्र सीमा में ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की छूट दी जा सकती है।
  • यह छूट किन परिस्थितियों में मिलेगी, इसका फैसला स्कूल प्रबंधन करेगा।

ध्यान देने वाली बातें

  • यह नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होगा।
  • उम्र की गणना एडमिशन वाले साल की 31 मार्च तारीख तक की जाएगी।
  • यह नियम 2026-27 के सत्र से लागू हो रहा है, इससे पहले के सत्रों में अलग नियम थे।

इस तरह, अब दिल्ली में क्लास 1 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 साल होनी चाहिए। इस बदलाव के कारण अभिभावकों को अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से योजना बनानी होगी।

Author
Pinki

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