
केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आय बढ़ाने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, इसी कड़ी में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत किसानों को सिंचाई पाइपलाइन (Irrigation Pipeline) खरीदने पर भारी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है “पर ड्रॉप मोर क्रॉप” (Per Drop More Crop) मिशन के तहत शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाना है।
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योजना का मुख्य विवरण
सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी योजना किसानों को उनके जल स्रोत (कुआं, बोरवेल, नहर) से खेत तक पानी की बर्बादी को रोके बिना पानी पहुंचाने में मदद करती है।
- आमतौर पर, यह सब्सिडी पाइप की कुल लागत का 50% से 60% तक हो सकती है, या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा (लगभग ₹15,000 से ₹18,000 प्रति किसान) तक सीमित होती है।
- यह योजना बीआईएस (BIS) प्रमाणित पीवीसी (PVC), एचडीपीई (HDPE), और ले-फ्लैट (Lay Flat) पाइपों की खरीद को कवर करती है।
- पानी की बचत करना, श्रम लागत घटाना और फसल उत्पादकता बढ़ाना।
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- आवेदक के पास स्वयं की कृषि भूमि होनी चाहिए।
- किसान के पास सिंचाई का स्थायी और सुनिश्चित स्रोत (जैसे नलकूप, कुआं या जलकुंड) होना चाहिए।
- सब्सिडी केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने योजना के तहत स्वीकृत मानकों वाले पाइप खरीदे हों।
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आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
आवेदन प्रक्रिया सरल और अधिकतर राज्यों में ऑनलाइन है। किसान अपने राज्य के कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- अपने राज्य के आधिकारिक कृषि पोर्टल (जैसे राजकिसान या महाडीबीटी) पर जाएं और किसान के रूप में पंजीकरण करें।
- योजनाओं की सूची में से “सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना” या “माइक्रो इरिगेशन” विकल्प चुनें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी, जैसे भूमि का विवरण, बैंक खाता संख्या और आधार विवरण सही-सही भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां अपलोड करें (सूची नीचे दी गई है)।
- कई राज्यों में पाइप खरीदने से पहले कृषि विभाग से पूर्व-मंजूरी लेना अनिवार्य है।
- आवेदन फॉर्म अंतिम रूप से जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए रसीद प्रिंट कर लें।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए:
- आधार कार्ड
- जमीन की जमाबंदी या खसरा-खतौनी की नवीनतम नक़ल (6 माह से अधिक पुरानी न हो)
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए)
- पाइप खरीद का मूल GST बिल (प्रशासनिक स्वीकृति के बाद खरीदा गया)
- शपथ पत्र
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किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पाइपलाइन सामग्री की खरीद तभी करें जब उनका आवेदन विभाग द्वारा स्वीकृत (Approved) हो जाए, ताकि सब्सिडी मिलने में कोई बाधा न आए, अधिक जानकारी के लिए, किसान अपने स्थानीय कृषि सहायक या ब्लॉक कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं

















