
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की पहल के तहत, स्प्रे पंप (Sprayer Pump) की खरीद पर भारी सब्सिडी प्रदान की जा रही है, यह योजनाएं, मुख्य रूप से कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM) के तहत संचालित होती हैं, जिनका उद्देश्य कृषि लागत को कम करना और उत्पादकता बढ़ाना है, पात्र किसान इन योजनाओं का लाभ उठाकर 40% से 50% तक की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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योजना का मुख्य लाभ और उद्देश्य
इस सब्सिडी योजना का प्राथमिक लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाना है, जिनके लिए महंगे उपकरण खरीदना अक्सर संभव नहीं होता। बैटरी चालित, हस्तचालित या सोलर स्प्रे पंप पर अनुदान देकर, सरकार पेस्टीसाइड और फर्टिलाइजर के छिड़काव को आसान बनाना चाहती है, जिससे श्रम और समय की बचत हो सके।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
सब्सिडी का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। आमतौर पर, छोटे, सीमांत, महिला और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक (खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य)
- जमीन के कागजात (खसरा-खतौनी)
- पहचान प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
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ऑनलाइन आवेदन की चरण-दर-चरण प्रक्रिया
चूंकि कृषि योजनाएं राज्य-विशिष्ट होती हैं, इसलिए आवेदन के लिए अपने राज्य के कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाना अनिवार्य है।
- सबसे पहले अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ (जैसे उत्तर प्रदेश के लिए agridarshan.up.gov.in, बिहार के लिए dbtagriculture.bihar.gov.in, या महाराष्ट्र के लिए mahadbt.maharashtra.gov.in) ।
- यदि आप पोर्टल पर नए हैं, तो “पंजीकरण” या “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करके आधार-आधारित पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें।
- लॉगिन करने के बाद, “कृषि यंत्रीकरण” या “कृषि उपकरण सब्सिडी योजना” विकल्प चुनें।
- ड्रॉप-डाउन मेनू में “स्प्रे पंप” या “स्प्रेयर” का चयन करें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी व्यक्तिगत, बैंक और भूमि संबंधी जानकारी सही-सही भरें। इसके बाद, सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन कर अपलोड करें।
- फॉर्म की समीक्षा करने के बाद उसे ‘सबमिट’ करें। भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
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सत्यापन और सब्सिडी वितरण
आवेदन जमा होने के बाद, कृषि विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) की प्रक्रिया शुरू की जाती है। यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है और पात्रता मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से जमा कर दी जाती है।
किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्थानीय कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी सहायता ले सकते हैं।

















