
केंद्र सरकार ने पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड धारकों को अंतिम चेतावनी जारी की है, यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो तत्काल इस कार्य को पूरा कर ले, आयकर विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार, पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है।
Table of Contents
निष्क्रिय पैन कार्ड के गंभीर परिणाम
पैन कार्ड निष्क्रिय होने का सीधा असर आपके दैनिक वित्तीय जीवन पर पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने पर, धारक कई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाएंगे:
- आप आयकर रिटर्न दाखिल करने से वंचित हो जाएंगे।
- नया बैंक खाता खोलने या मौजूदा खाते से जुड़े बड़े लेनदेन करने में रुकावट आएगी।
- बैंक आपके लेनदेन पर सामान्य से दोगुनी दर से टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटेंगे।
- कई सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के लाभ मिलने बंद हो सकते हैं।
- म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश, या ₹2 लाख से अधिक की अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री जैसे कार्य रुक जाएंगे।
- यदि आपका कोई टैक्स रिफंड लंबित है, तो वह जारी नहीं किया जाएगा।
ऐसे करें पैन-आधार लिंक (चरणबद्ध प्रक्रिया)
पैन और आधार को लिंक करना एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसे आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
- सबसे पहले, आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें।
- दिए गए स्थान में अपना 10-अंकीय पैन नंबर और 12-अंकीय आधार नंबर दर्ज करें।
- आवश्यक विवरण सत्यापित करें और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी (OTP) प्रविष्ट करें।
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको लिंकिंग सफल होने का संदेश प्राप्त होगा।
सभी पैन कार्ड धारकों से अनुरोध है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और इस अनिवार्य कार्य को जल्द से जल्द निपटा लें, ताकि नए साल में किसी भी वित्तीय परेशानी से बचा जा सके।

















