
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अगर आपको भी लगता है कि पेट्रोल पंप पर आपकी जेब काटी जा रही है या तेल की शुद्धता में कोई कमी है, तो अब चुप बैठने की जरूरत नहीं है, सरकार और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने उपभोक्ताओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नियमों के उल्लंघन पर पंप का लाइसेंस तक सस्पेंड किया जा सकता है।
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तुरंत यहाँ दर्ज कराएं अपनी शिकायत
यदि आपको तेल की मात्रा या गुणवत्ता पर संदेह है, तो आप इन आधिकारिक चैनलों पर शिकायत कर सकते हैं:
- केंद्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH): टोल-फ्री नंबर 1915 या 1800-11-4000 पर कॉल करें। यह शिकायत सीधे उपभोक्ता मंत्रालय तक पहुँचती है। National Consumer Helpline पर आप ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।
- तेल कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर:
- Indian Oil (IOCL): 1800-2333-555
- Bharat Petroleum (BPCL): 1800-22-4344
- Hindustan Petroleum (HPCL): 1800-2333-111
- PG Portal: भारत सरकार के आधिकारिक सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें।
पेट्रोल पंप पर ग्राहकों के 5 बड़े अधिकार
पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय आपको इन 5 अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, जिनका पालन करना हर पंप मालिक के लिए अनिवार्य है:
5 लीटर माप टेस्ट
अगर आपको लगता है कि मशीन कम तेल दे रही है, तो आप ‘5 लीटर प्रमाणित माप’ मांग सकते हैं। हर पंप पर बाट और माप विभाग द्वारा प्रमाणित जार होना अनिवार्य है, आप खुद इसमें तेल भरवाकर देख सकते हैं कि मशीन सही है या नहीं।
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फिल्टर पेपर टेस्ट (शुद्धता की जांच)
पेट्रोल की गुणवत्ता जांचने के लिए आप ‘फिल्टर पेपर’ मांग सकते हैं। पेट्रोल की कुछ बूंदें पेपर पर डालने पर अगर वह बिना कोई गहरा दाग छोड़े उड़ जाए, तो पेट्रोल शुद्ध है। दाग रहने का मतलब मिलावट हो सकता है।
डेंसिटी (घनत्व) चेक
हर ग्राहक को तेल की डेंसिटी चेक करने का अधिकार है। पंप पर रखे रजिस्टर से आप उस दिन की डेंसिटी की तुलना अपनी गाड़ी में भरे गए तेल की डेंसिटी से कर सकते हैं।
मुफ्त बुनियादी सुविधाएं
क्या आप जानते हैं कि हर पेट्रोल पंप पर पीने का साफ पानी, स्वच्छ शौचालय, वाहनों के लिए मुफ्त हवा और प्राथमिक चिकित्सा किट (First Aid Kit) उपलब्ध कराना अनिवार्य है? इसके लिए पंप आपसे कोई पैसा नहीं वसूल सकता।
शिकायत पुस्तिका और संपर्क विवरण
हर पेट्रोल पंप पर एक शिकायत पुस्तिका (Complaint Book) होनी चाहिए, इसके अलावा, पंप पर संबंधित कंपनी के अधिकारियों और क्षेत्र के नोडल अधिकारी का नंबर डिस्प्ले करना अनिवार्य है ताकि ग्राहक जरुरत पड़ने पर संपर्क कर सकें।
एक्सपर्ट टिप
शिकायत को मजबूत बनाने के लिए हमेशा डिजिटल या फिजिकल रसीद (Cash Memo) जरुर लें, यदि पंप रसीद देने से मना करता है, तो यह अपने आप में एक बड़ा उल्लंघन है, 2026 में तकनीकी सुधारों के बाद अब अधिकांश शिकायतें ‘ई-सेवा’ के माध्यम से ट्रैक की जा सकती हैं।

















