
भारतीय रेलवे से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म टिकट से जुड़े नियमों को जानना बेहद जरूरी है, अक्सर लोग प्लेटफॉर्म टिकट को केवल स्टेशन के अंदर प्रवेश का जरिया मानते हैं, लेकिन रेलवे के नियमों के मुताबिक यह टिकट आपातकालीन स्थिति में आपकी यात्रा का सहारा भी बन सकता है।
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केवल 2 घंटे की होती है वैलिडिटी
रेलवे के नियमों के अनुसार, एक प्लेटफॉर्म टिकट जारी होने के बाद केवल 2 घंटे तक ही वैध रहता है, यदि आप इस समय सीमा के बाद प्लेटफॉर्म पर रुकते हैं और चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं, तो आपको बिना टिकट माना जाएगा और जुर्माना वसूला जा सकता है।
इमरजेंसी में ट्रेन यात्रा की सुविधा
अगर आपको अचानक यात्रा करनी पड़े और टिकट लेने का समय न हो, तो आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में सवार हो सकते हैं, ट्रेन में चढ़ते ही आपको तुरंत TTE (ट्रेन टिकट परीक्षक) को ढूंढकर उन्हें अपनी स्थिति बतानी होगी, ऐसी स्थिति में TTE आपसे प्लेटफॉर्म टिकट की राशि काटकर गंतव्य तक का टिकट बना देगा। हालांकि, इसके लिए आपको निर्धारित पेनल्टी शुल्क भी देना होगा।
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बिना टिकट पकड़े जाने पर भारी पेनल्टी
स्टेशन परिसर या प्लेटफॉर्म पर बिना वैध टिकट के पाए जाने पर रेलवे कड़े दंड का प्रावधान रखता है, पकड़े जाने पर कम से कम 250 रुपये का जुर्माना और टिकट की वास्तविक लागत वसूल की जाएगी।
प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में बदलाव
आमतौर पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत ₹10 होती है। लेकिन, त्योहारों या विशेष मौकों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे अस्थायी रूप से इसकी कीमतों को बढ़ाकर ₹30 से ₹50 तक कर देता है, यात्रा से पहले ताजा दरों की जांच जरूर कर लें।
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अब मोबाइल से भी बुकिंग संभव
लंबी लाइनों से बचने के लिए यात्री रेलवे के आधिकारिक UTS Mobile App का उपयोग कर सकते हैं, इसके जरिए आप पेपरलेस प्लेटफॉर्म टिकट डिजिटल रूप से बुक कर सकते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल और समय बचाने वाला विकल्प है।
प्लेटफॉर्म टिकट केवल स्टेशन पर अपनों को छोड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि आपातकाल में यात्रा शुरू करने का एक कानूनी दस्तावेज भी है, रेलवे से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और अपडेट के लिए आप Indian Railways की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

















