
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए साल के अवसर पर प्रदेश के मध्यम और निम्न आय वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को अब तक की सबसे बड़ी सौगात दी है, सरकार ने राज्य के लगभग 1.70 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (OTS) के नए चरण का ऐलान किया है, इस योजना के तहत न केवल बिजली बिलों के ब्याज (सरचार्ज) को पूरी तरह माफ किया जा रहा है, बल्कि पहली बार मूलधन (Principal Amount) पर भी भारी कटौती की पेशकश की गई है।
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तीन चरणों में मिलेगी राहत
यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस योजना को 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन अलग-अलग चरणों में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि जो उपभोक्ता समय पर पंजीकरण कराएंगे, उन्हें सबसे अधिक वित्तीय लाभ मिलेगा।
- प्रथम चरण (31 दिसंबर 2025 तक): इस अवधि में पंजीकरण कराने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफी के साथ मूलधन पर 25% की फ्लैट छूट दी जा रही है।
- द्वितीय चरण (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026): इसमें ब्याज तो पूरी तरह माफ रहेगा, लेकिन मूलधन पर छूट घटकर 20% रह जाएगी।
- तृतीय चरण (1 फरवरी से 28 फरवरी 2026): अंतिम चरण में मूलधन पर केवल 10% से 15% तक की राहत दी जाएगी।
किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ?
यह योजना मुख्य रूप से छोटे घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है:
- घरेलू उपभोक्ता: 2 किलोवाट तक के लोड वाले कनेक्शन।
- वाणिज्यिक उपभोक्ता: 1 किलोवाट तक के छोटे दुकानदार।
- किसान: निजी नलकूप (LMV-5) वाले उपभोक्ताओं को भी इसमें विशेष रियायत दी गई है।
किश्तों में भुगतान की सुविधा
आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरकार ने बकाये के भुगतान हेतु किश्तों का विकल्प भी दिया है। उपभोक्ता अपना पंजीकरण शुल्क जमा कर शेष राशि को आसान मासिक किश्तों (500 से 750 रुपये प्रति माह) में चुका सकते हैं।
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चोरी के मामलों में भी राहत
योजना के तहत बिजली चोरी के मामलों (धारा 135) में फंसे उपभोक्ताओं को भी मुख्यधारा में लाने की कोशिश की गई है। ऐसे मामलों में निर्धारित राजस्व राशि पर 50% की छूट दी जा रही है, जिससे लोग कानूनी कार्यवाही से बच सकें और अपना बकाया क्लियर कर सकें।
पंजीकरण कैसे करें?
उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाने के लिए यूपीपीसीएल (UPPCL) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा, नजदीकी बिजली उपकेंद्र (Sub-station), जनसेवा केंद्र (CSC) या विभागीय काउंटर पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।

















