
अगर आपके पास आधार और पैन कार्ड है, तो आज यानी 31 दिसंबर 2025 की तारीख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, सरकार द्वारा तय की गई समय-सीमा के अनुसार, आधार से जुड़े कुछ नए नियम कल यानी 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहे हैं, यदि आपने आज रात तक जरुरी काम नहीं निपटाए, तो कल से आपको भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
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पैन कार्ड हो जाएगा ‘इनऑपरेटिव’ (निष्क्रिय)
सबसे बड़ा बदलाव पैन-आधार लिंकिंग को लेकर है। आयकर विभाग (CBDT) के निर्देशानुसार, जिन करदाताओं ने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा।
- असर: पैन निष्क्रिय होने पर आप न तो आयकर रिटर्न (ITR) फाइल कर पाएंगे और न ही फंसा हुआ रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा बैंकिंग लेनदेन और म्यूचुअल फंड निवेश में भी दिक्कतें आएंगी।
लिंकिंग के लिए आज आखिरी मौका
बता दें कि उन लोगों के लिए आज अंतिम अवसर है जिनका पैन केवल ‘आधार नामांकन आईडी’ (Enrolment ID) के आधार पर जारी हुआ था, कल से ऐसे लोगों को लिंकिंग के लिए ₹1,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
आधार से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण नियम (1 जनवरी 2026 से)
- फिजिकल फोटोकॉपी पर रोक: नए नियमों के तहत अब होटल, इवेंट आयोजक और अन्य संस्थाएं आधार की फिजिकल फोटोकॉपी जमा नहीं कर सकेंगी। सुरक्षा कारणों से अब केवल डिजिटल सत्यापन (QR Code के जरिए) को ही मान्यता दी जाएगी।
- IRCTC और तत्काल बुकिंग: कल से IRCTC के माध्यम से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, इसके बिना तत्काल टिकट बुक करना संभव नहीं होगा।
- UPI और सिम वेरिफिकेशन: ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे 1 जनवरी से अधिक मजबूत आधार-आधारित वेरिफिकेशन प्रक्रिया अपनाएं।
मुफ्त डॉक्यूमेंट अपडेट की सुविधा (राहत की खबर)
अच्छी खबर यह है कि UIDAI ने आधार में पहचान का प्रमाण (POI) और पते का प्रमाण (POA) मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 14 जून 2026 कर दिया है, ऐसे में आप घर बैठे myAadhaar पोर्टल के माध्यम से यह काम बिना किसी शुल्क के कर सकते हैं।
किसी भी वित्तीय संकट से बचने के लिए तुरंत आयकर विभाग के पोर्टल पर जाकर अपना लिंकिंग स्टेटस चेक करें और इसे आज ही पूरा करें।

















