
आयकर विभाग ने पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर, 2025 तय की है, अगर आपने पहले ही लिंक करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, तो यह सुनिश्चित करना बेहद जरुरी है कि आपका अनुरोध सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है, लिंकिंग न होने की स्थिति में 1 जनवरी, 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है।
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ऑनलाइन स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आयकर विभाग के आधिकारिक e-filing Portal पर जाएं।
- होमपेज पर बाईं ओर दिए गए ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar Status’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अपने 10 अंकों का पैन (PAN) नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर भरें।
- इसके बाद ‘View Link Aadhaar Status’ बटन पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर दिखने वाले संदेश का मतलब
- सक्सेस: यदि मैसेज आता है कि “Your PAN is already linked to given Aadhaar”, तो आपका काम पूरा हो चुका है।
- पेंडिंग: यदि स्टेटस “Validation in progress” दिखाता है, तो विभाग द्वारा अभी जांच जारी है।
- असफल: यदि “PAN not linked with Aadhaar” दिखाई देता है, तो आपको ₹1000 का जुर्माना भरकर दोबारा लिंकिंग के लिए आवेदन करना होगा।
SMS के जरिए स्टेटस चेक करें
बिना इंटरनेट के भी आप स्टेटस जान सकते हैं:
- अपने मोबाइल से
UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का पैन नंबर>टाइप करें। - इसे 567678 या 56161 पर भेजें।
- आपको SMS के जरिए लिंकिंग की जानकारी मिल जाएगी।
2025 के नियमों के अनुसार, यदि आपका पैन-आधार लिंक नहीं है, तो बैंकिंग लेनदेन, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय सेवाओं में बाधा आ सकती है, अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक से बचने के लिए अभी अपना स्टेटस चेक कर लें।

















