
आयकर विभाग ने पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि को लेकर एक बार फिर चेतावनी जारी की है, यदि आपने 31 दिसंबर, 2025 की समय सीमा तक यह अनिवार्य प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो आपका पैन कार्ड ‘इनऑपरेटिव’ (निष्क्रिय) हो जाएगा, इसका सीधा असर आपके बैंक अकाउंट, निवेश और टैक्स रिफंड पर पड़ सकता है।
Table of Contents
लिंक न होने पर क्या होगा?
आयकर नियमों के अनुसार, अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप निम्नलिखित सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे:
- बैंक खाता खोलने या 50,000 रुपये से अधिक के नकद लेनदेन में समस्या।
- इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) का रुक जाना।
- ऊंची दरों पर टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) की कटौती।
- डीमैट खाता संचालित करने और शेयर बाजार में निवेश करने में बाधा।
स्टेटस कैसे चेक करें? (Step-by-Step)
आपका आधार-पैन से पहले से लिंक है या नहीं, यह जानने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट e-filing Portal पर जाएं।
- होमपेज पर मौजूद ‘Quick Links’ में जाकर ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
- अपना 10 अंकों का पैन और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
- ‘View Link Aadhaar Status’ बटन पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा।
₹1,000 की पेनल्टी के साथ ऐसे करें लिंक
जिन लोगों ने अब तक लिंकिंग नहीं की है, उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, प्रक्रिया नीचे दी गई है:
- पोर्टल पर ‘Link Aadhaar’ विकल्प को चुनें।
- विवरण दर्ज करने के बाद ‘e-Pay Tax’ के जरिए 1,000 रुपये का भुगतान करें।
- पेमेंट कन्फर्म होने के 4-5 कार्य दिवसों के बाद, दोबारा पोर्टल पर जाकर आधार और पैन को लिंक करने की रिक्वेस्ट सबमिट करें।
किन्हें मिली है छूट?
बता दें कि असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासियों, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और अनिवासी भारतीयों (NRIs) को इस लिंकिंग प्रक्रिया से छूट दी गई है।
अंतिम समय की तकनीकी खराबी और सर्वर डाउन होने जैसी समस्याओं से बचने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आज ही अपना स्टेटस चेक करें और डेडलाइन से पहले लिंकिंग पूरी करें।

















