
सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब मनोरंजन तक सीमित नहीं रह गया है। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (Twitter) या व्हाट्सएप पर कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं, तो सावधान हो जाइए। भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर अश्लीलता और यौन स्पष्ट सामग्री (Sexually Explicit Content) को लेकर नियमों को कड़ा कर दिया है, एक छोटी सी गलती आपको न केवल सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है, बल्कि आपकी जेब पर ₹1 करोड़ तक का भारी जुर्माना भी लगा सकती है।
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IT एक्ट की धारा 67A के तहत होगी सख्त कार्रवाई
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 67A के प्रावधानों के अनुसार, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री प्रसारित करना एक गंभीर गैर-जमानती अपराध है।
- पहली बार दोषी पाए जाने पर: 5 साल तक की जेल और ₹10 लाख तक का जुर्माना।
- दोबारा वही गलती करने पर: 7 साल तक की जेल और जुर्माने की राशि ₹10 लाख से अधिक हो सकती है।
- गंभीर मामलों में: अपराध की प्रकृति और व्यापकता को देखते हुए जुर्माना ₹1 करोड़ तक भी जा सकता है।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर ‘जीरो टॉलरेंस’
कानून के तहत सबसे सख्त कार्रवाई चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर है। ऐसी सामग्री को देखना, स्टोर करना या शेयर करना पॉक्सो (POCSO) एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत आपको उम्रकैद तक दिला सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
प्लेटफॉर्म्स के लिए 24 घंटे का डेडलाइन
नए आईटी नियमों के तहत, सोशल मीडिया कंपनियों (Intermediaries) की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। यदि कोई उपयोगकर्ता किसी अश्लील पोस्ट या बिना सहमति के साझा की गई निजी तस्वीरों की रिपोर्ट करता है, तो प्लेटफॉर्म को उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा।
इन बातों का रखें खास ख्याल:
- किसी की निजी तस्वीरें या वीडियो (Revenge Porn) उसकी अनुमति के बिना साझा न करें।
- व्हाट्सएप ग्रुप पर आने वाले अश्लील संदेशों को आगे फॉरवर्ड न करें।
- धार्मिक या सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाली अश्लील सामग्री से दूर रहें।
कैसे करें शिकायत?
अगर आप सोशल मीडिया पर ऐसी किसी सामग्री का शिकार होते हैं या उसे देखते हैं, तो तुरंत भारत सरकार के आधिकारिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
डिजिटल दुनिया में आपकी एक ‘पोस्ट’ या ‘शेयर’ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सतर्क रहें और जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का उपयोग करें।




