
सर्दियों के मौसम में हाईवे पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी (NHAI) ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब कोहरे के दौरान आपकी गाड़ी की स्पीड और सड़क की सुरक्षा को लेकर नियम काफी सख्त कर दिए गए हैं।
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1. स्पीड पर लगाम
अब कोहरे (Fog) के दौरान आप नेशनल हाईवे पर 30 किमी प्रति घंटे से ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चला पाएंगे। पुलिस और हाईवे की टीमें सड़कों पर लगातार गश्त (Patrolling) करेंगी ताकि कोई तेज़ गाड़ी न चला सके।
2. टोल प्लाजा पर मिलेगी नई सुविधा
अब जब आप टोल पार करेंगे, तो आपको एक मोबाइल नंबर और एक छोटी किताब (गाइडलाइन) दी जाएगी।
- फायदा: अगर आपको रास्ते में कहीं बहुत घना कोहरा दिखता है, तो आप उस नंबर पर फोन करके बता सकते हैं।
- इससे पीछे आ रहे दूसरे ड्राइवरों को समय रहते अलर्ट कर दिया जाएगा।
3. रोशनी और रिफ्लेक्टर का इंतजाम
सड़क के किनारे लगे बैरियर और डिवाइडर पर रिफ्लेक्टर (चमकने वाली पट्टी) लगाना जरूरी कर दिया गया है।
- हाईवे पर जहां डिवाइडर शुरू होता है, वहां ऊंची लाइटें लगाई जाएंगी।
- छोटे पुलों और मोड़ पर सोलर लाइट्स (Solar Studs) लगाई जाएंगी जो रात में चमकेंगी ताकि ड्राइवर को रास्ता साफ दिखे।
4. गाड़ियों के लिए नियम
हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों, खासकर ट्रकों और बसों की पूरी चौड़ाई पर रिफ्लेक्टर टेप लगा होना चाहिए। नियम के अनुसार, गाड़ी के आगे सफेद और पीछे लाल रंग का चमकदार टेप होना जरूरी है।
5. लापरवाही पर होगी कार्रवाई
NHAI ने इन सभी कामों को पूरा करने के लिए 27 दिसंबर 2025 तक का समय दिया है। अगर हाईवे का रखरखाव करने वाली कंपनियां इन नियमों को पूरा नहीं करती हैं, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

















