शादी के बाद सरकार से पाएं ₹2.5 लाख का चेक! यूपी सरकार की इस योजना ने बदली हजारों जोड़ों की जिंदगी, जानें पूरा प्रॉसेस

उत्तर प्रदेश में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है, 'डॉ. अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना' के तहत अब अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को सरकार की ओर से ₹2.5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, 2025 में भी इस योजना का लाभ हजारों जोड़ों को मिल रहा है, जिससे न केवल उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत आसान हो रही है

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शादी के बाद सरकार से पाएं ₹2.5 लाख का चेक! यूपी सरकार की इस योजना ने बदली हजारों जोड़ों की जिंदगी, जानें पूरा प्रॉसेस
शादी के बाद सरकार से पाएं ₹2.5 लाख का चेक! यूपी सरकार की इस योजना ने बदली हजारों जोड़ों की जिंदगी, जानें पूरा प्रॉसेस

उत्तर प्रदेश में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है, ‘डॉ. अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना’ के तहत अब अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को सरकार की ओर से ₹2.5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, 2025 में भी इस योजना का लाभ हजारों जोड़ों को मिल रहा है, जिससे न केवल उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत आसान हो रही है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जा रहा है। 

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दो किश्तों में मिलती है सहायता राशि

इस योजना के तहत मिलने वाली ₹2.5 लाख की कुल राशि को दो हिस्सों में बांटा गया है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद:

  • ₹1.5 लाख: यह राशि सीधे पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में RTGS या NEFT के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
  • ₹1 लाख: इस राशि को 3 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में रखा जाता है, जिसे मैच्योरिटी के बाद ब्याज सहित निकाला जा सकता है। 

योजना के लिए कौन है पात्र?

योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ अनिवार्य शर्तें तय की हैं: 

  • जोड़े में से किसी एक (पति या पत्नी) का अनुसूचित जाति (SC) से होना अनिवार्य है, जबकि दूसरा पक्ष गैर-अनुसूचित जाति (General/OBC) से होना चाहिए।
  •  विवाह का ‘हिंदू मैरिज एक्ट 1955’ के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी है।
  •  यह लाभ केवल उन्हीं जोड़ों को मिलेगा जिनकी यह पहली शादी है।
  • शादी होने के एक साल के भीतर ही आवेदन करना अनिवार्य है। 

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इन दस्तावेजों की होगी जरुरत

आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए:

  • आधिकारिक मैरिज सर्टिफिकेट।
  • एससी (SC) पार्टनर का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र।
  • दोनों की आयु का प्रमाण (Aadhar Card/10th Certificate) ।
  • दोनों के नाम वाला संयुक्त बैंक खाता (Joint Account) ।
  • क्षेत्र के सांसद (MP) या विधायक (MLA) का सिफारिश पत्र। 

कैसे करें आवेदन? (स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस)

इच्छुक जोड़े इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों और सांसद/विधायक की सिफारिश के साथ अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट (DM) या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के बाद सहायता राशि जारी कर दी जाती है। 

उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना उन युवाओं के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो रही है, जो समाज की पुरानी रुढ़ियों को तोड़कर प्रेम और समानता को चुन रहे हैं, यदि आप भी इस पात्रता दायरे में आते हैं, तो समय सीमा के भीतर आवेदन कर इस सरकारी सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

UP Inter Caste Marriage Scheme
Author
Pinki

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