
केंद्र सरकार ने देश के छोटे और सीमांत किसानों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ (PM-KMY) के तहत बड़ा कदम उठाया है, इस योजना के जरिए 60 साल की उम्र पार करने के बाद किसानों को हर महीने 3,000 रुपये (36,000 रुपये सालाना) की पेंशन दी जाएगी।
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क्या है योजना और कैसे होगा लाभ?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें किसान को अपनी उम्र के हिसाब से एक मामूली प्रीमियम राशि जमा करनी होती है, खास बात यह है कि जितना योगदान किसान करेगा, उतनी ही राशि सरकार भी अपनी ओर से पेंशन फंड में जमा करेगी
पेंशन के लिए कौन है पात्र?
योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता शर्तें तय की हैं:
- आयु सीमा: आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- भूमि सीमा: केवल वे किसान पात्र हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) या उससे कम कृषि योग्य भूमि है।
- इनके लिए नहीं है योजना: आयकर दाता किसान या वे जो पहले से NPS, EPFO या ESIC जैसी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वे इसमें शामिल नहीं हो सकते।
60 की उम्र के बाद ₹3000 की गारंटी
योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होते ही किसान को हर महीने 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलने लगेगी, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी या पति को 50% पेंशन (1,500 रुपये प्रति माह) दी जाएगी।
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आवेदन की प्रक्रिया: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
पंजीकरण के लिए किसान दो विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं:
- ऑनलाइन पंजीकरण: इच्छुक किसान आधिकारिक पोर्टल maandhan.in पर जाकर खुद आवेदन कर सकते हैं।
- CSC केंद्र: अपने नजदीकी ‘सामान्य सेवा केंद्र’ (Common Service Centre) पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।
जरुरी दस्तावेज: आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खसरा-खतौनी जैसे भूमि संबंधी कागजात अनिवार्य हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना उन किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगी, जिनके पास बुढ़ापे में आय का कोई स्थायी साधन नहीं होता, यदि आप भी इस श्रेणी में आते हैं, तो आज ही अपना पंजीकरण कराएं।

















